देहरादून : प्रदेश में 10 जून तक सभी विभागों में पात्र कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले होंगे। सोमवार 10 अप्रैल को अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने विभागों को वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2023-24 में तबादलों के लिए आदेश किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है तय समय सारिणी के अनुसार तबादले की कार्रवाई की जाए।
तबादला एक्ट के तहत सामान्य तबादलों के लिए तय समय सारिणी के मुताबिक लोक सेवकों के तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 10 जून है। इससे पहले 25 मई से पांच जून तक तबादला समिति की बैठक के साथ ही तबादलों को लेकर सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश हो जानी चाहिए। 20 मई तक तबादलों के लिए प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो जाना चाहिए।
30 अप्रैल तक अनुरोध
30 अप्रैल तक अनुरोध के आधार पर तबादलों के लिए आवेदन मांग लिए जाने चाहिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, तबादला एक्ट 2017 की धारा 23 के तहत हर साल सामान्य तबादलों के लिए समय सारिणी तय की गई है। समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त गढ़वाल व कुमाऊँ एवं समस्त विभागाध्यक्ष तबादलों के लिए तय समय सारिणी के अनुसार तबादले की कार्रवाई करें। उधर शिक्षा विभाग की ओर से भी इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना की ओर अपर निदेशक बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, अपर निदेशक एससीईआरटी, प्राचार्य जिला शिक्षाा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तय कार्यक्रम के अनुसार तबादले की कार्रवाई की जाए।