लखनऊ: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत ग्रेटर नोएडा के सभी पात्र आवेदकों को आवास मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए 203 आवेदन आए हैं। इसको लेकर सत्यापन समेत सभी अन्य प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) पांच साल तक लागू रहेगी।
वहीं, जिला प्रशासन भी अभियान चलाकर पात्र आवेदकों को चिह्नित कराएगा। वह सभी आवेदक योजना के पात्र होंगे, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। आवेदन फार्म में जिस जमीन पर आवास बनवाना है। उसके कागजात भी लगाने होंगे।
कैसे करें आवेदन
पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं। प्रभारी परियोजना अधिकारी डूडा वेद प्रकाश शर्मा के मुताबिक, शासन के निर्देश पर जिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 लागू कर दी गई है। बताया पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अविवाहित महिला, दिव्यांगों, विधवा, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, पीएम स्व-निधि योजना में लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कामगार, झुग्गियों व चाल में रहने वाले परिवारों को चिह्नित कर लाभान्वित किया जाएगा।
यह लोग होंगे पात्र
प्रभारी परियोजना अधिकारी डूडा वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत मध्यम वर्गीय परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय नौ लाख, निम्न वर्ग के परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन से छह लाख रुपये तक और दुर्बल वर्ग के परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय तीन लाख तक है, योजना के पात्र होंगे।
भूमि से जुड़े दस्तावेज करने होंगे जमा
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वही पात्र माने जाएंगे, जिन्हें पूर्व में केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना में आवास नहीं मिला है। आवेदक अपने मोबाइल फोन या जन सुविधा केंद्र से पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार की डिटेल, बैंक खाता का विवरण, आय, जाति और निवास प्रमाण के साथ भूमि दस्तावेज जाम करने होंगे।