नई दिल्ली l प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसी आपदा के कारण होने वाले फसलों के नुकसान को कवर किया जाता है. यह योजना 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी. फसल खराब होने पर इस योजना के तहत बीमा कवर मिलता है. जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है.
कृषि मंत्रालय के अनुसार, योजना के तहत अब तक 36 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों का बीमा किया गया है और इस साल 4 फरवरी तक 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक दावों का भुगतान किया जा चुका है. इस योजना में नामांकित लगभग 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं.
साल 2020 में इस योजना में कुछ सुधार किए गाये थे. अब अगर फसल किसी प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो जाती है, तो सबसे पहले 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी. जिसके बाद बीमा कंपनी किसी अधिकृत व्यक्ति को खेतों का मुआयना करने के लिए भेजेगी. वह व्यक्ति खेतों में खराब हो चुकी फसलों का आकलन कर बीमा कंपनी को रिपोर्ट सौंपेगा. इन सब प्रकियाओं के पूरा होने के बाद किसान को उनके मुआवजे मिलता है.
कैसे करें आवेदन?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान मांगी गई सारी जानकारियां भरनी होंगी. वहीं, ऑफलाइन आवेदन करने के लिए किसी भी नजदीकी बैंक से इस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं.
आवेदन का तरीका
- PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- होमपेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें
- अब अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और यदि आपका खाता नहीं है तो अतिथि किसान के रूप में लॉगिन करें
- सभी आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, आयु, राज्य आदि दर्ज करें.
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें.
पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –
- राशन कार्ड
- बैंक खाता नंबर जो आधार से लिंक हो.
- पहचान पत्र
- किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो
- खेत का खसरा नंबर
- किसान का निवास प्रमाण पत्र.
- अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी.
खबर इनपुट एजेंसी से