ऐक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ मुंबई पुलिस की साइबर सेल में इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने का केस दर्ज कराया गया था। अब इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शर्लिन को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। यानी कि अब मुंबई पुलिस शर्लिन को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। शर्लिन ने इससे पहले सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था मगर वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी।
कोर्ट ने दिए हैं सख्त निर्देश
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर शर्लिन को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 25 हजार के बॉन्ड और इतनी ही कीमत की दो सिक्यॉरिटी जमा करने पर छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने शर्लिन को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वह जांच में पूरा सहयोग करें और 15 से 17 मार्च तक हर दिन पुलिस स्टेशन में हाजिर हों। कोर्ट ने पुलिस से मामले पर 23 मार्च को रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है और इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।
क्या है मामला?
बता दें कि पिछले साल शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ मुंबई पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था जिसमें कहा गया था कि गूगल पर उनका नाम सर्च करने पर अश्लील वीडियोज आते हैं। मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद शर्लिन को पूछताछ के लिए समन भेजे थे जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था। इसके बाद शर्लिन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी।
शर्लिन ने क्या दी है सफाई?
इस मामले में शर्लिन चोपड़ा ने अपने बचाव में कहा उन्होंने ये वीडियोज इंग्लैंड की एक कंपनी के लिए बनाए थे जो पेड पर व्यू आधार पर यह वीडियो अपने प्लैटफॉर्म पर दिखाती है। उन्होंने कहा कि जो भी वीडियोज फ्री में दिख रहे हैं वे सभी उन प्लैटफॉर्म्स ने पाइरेटेड अपलोड किए हैं। शर्लिन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये वीडियो किसने अपलोड किए हैं और इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है।