नई दिल्ली l ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चलाने वालों के लिए चालान को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। अगर आप भी किसी तरह का वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल चालान के निपटारे के लिए लोक अदालत लगाई जा रही है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग की ओर से 12 मार्च को राजधानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
ऐसे डाउनलोड करें चालान
8 मार्च सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat या दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग (डीएसएलएसए) की वेबसाइट www.dslsa.org से 1.20 लाख चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे। जहां अपने मन मुताबिक कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर का चुनाव कर सकते हैं।
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले जानकारी
लोक अदालत वाले दिन उस अदालत में प्रत्यक्ष रूप से जाकर चालान का भुगतान कर सकते हैं। लोग चालान की पर्चियां सीधे लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। वादियों या उनके वकीलों को लोक अदालत के दिन विशेष अदालत परिसर (उनके चयन के अनुसार) जाना होगा और अपने चालान के निपटारे के लिए संबंधित लोक अदालत जज के सामने चालान पर्ची का प्रिंट आउट पेश करना होगा। किसी प्रकार की परेशानी होने पर डीएसएलएसए के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1516 है। ईमेल lokadalatwing-dslsa@nic.in और वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है। चालान पर्चियों पर अदालत परिसर, कोर्ट रूम नंबर और लोक अदालत के समय का जिक्र होगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट में पिछले एक साल (1/1/2021 से 1/12/2021) के लंबित कंपाउंडेबल चालान और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर मौजूद 1 दिसंबर 2021 तक के कंपाउंडेबल नोटिस इस लोक अदालत में लिए जाएंगे। दिल्ली के अलग-अलग जिलों में मौजूद पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट कड़कड़डूमा कोर्ट, समेत किसी नजदीकी जिला अदालत में चालान का भुगतान कर सकते हैं।
लोक अदालत के फायदें
कोर्ट-फीस नहीं लगती। पुराने मुकदमें की कोर्ट-फीस वापस हो जाती है। किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मामले को बातचीत के बाद सफाई से हल कर लिया जाता है। मुआवजा और हर्जाना तुरन्त मिल जाता है। मामले का निपटारा जल्दी हो जाता है। सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है। फैसला आखिरी होता है। फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं होती है।