ट्रैफिक चालान को लेकर खुशखबरी, ट्रैफिक पुलिस ने दी बड़ी जानकारी

नई दिल्ली : ट्रैफिक चालान को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी जानकारी साझा की है। अगर आपके पास भी मोटरसाइकिल, कार, ट्रक है, तो यह खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन के खिलाफ जारी चालान को निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रही है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिसका चालान कटा है वह बिना पैसे दिए भी छूट सकता है। आप जुर्माने की राशि को कम करने का अनुरोध कर सकते हैं या मजिस्ट्रेट से इसे पूरी तरह से माफ करने के लिए कह सकते हैं।

आपको इस लोक अदालत में जाने के लिए ई-चालान डाउनलोड करना होगा और फिर निपटान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में जाना होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक शुरू होगी।

चालान भरने का तरीका

  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाएं और अपने चालान के खिलाफ बुकिंग करें।
  • बुकिंग 11 मई आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी हो गई है।
  • लिंक का उपयोग करके नोटिस का प्रिंटआउट डाउनलोड करें।
  • डाउनलोड की गई नोटिस स्लिप में कोर्ट परिसर का उल्लेख होगा।
  • दिनांक और समय पर व्यक्तिगत रूप से उल्लिखित न्यायालय में जाएं।
  • मजिस्ट्रेट को चालान दिखाएं और इसी तरह जुर्माने में कमी या छूट के लिए अपील करें।

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