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सरकार ने जारी किया नया आदेश, वरना ITR फाइल करने में हो सकती है दिक्कत

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
06/04/25
in राष्ट्रीय, व्यापार, समाचार
सरकार ने जारी किया नया आदेश, वरना ITR फाइल करने में हो सकती है दिक्कत
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने अपना पैन कार्ड आधार एनरोलमेंट आईडी (enrolment id) के जरिए बनवाया था। ऐसे सभी पैन कार्ड धारकों को अब अपना असली आधार नंबर आयकर विभाग को देना होगा, ताकि उनका पैन और आधार आपस में लिंक हो सके। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब किसी का आधार नंबर उस समय जारी नहीं हुआ होता। इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

अगर इस तय समय सीमा तक आधार नंबर नहीं दिया गया, तो भविष्य में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर उन लोगों के लिए यह जरूरी है, जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। ऐसे लोगों को 31 जुलाई से पहले ही पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि रिटर्न फाइल करते समय कोई परेशानी न हो।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 26/2025 के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी के आधार पर पैन कार्ड जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा।

यह निर्देश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA(2A) के तहत जारी किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित व्यक्ति को अपना आधार नंबर, आयकर विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल (सिस्टम्स), डायरेक्टर जनरल (सिस्टम्स) या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को निर्धारित समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराना होगा।

PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए जरूरी चीजें:

  • वैध PAN नंबर
  • आधार नंबर
  • एक्टिव मोबाइल नंबर

PAN-Aadhaar लिंकिंग के लिए ऑनलाइन फीस भुगतान कैसे करें

स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें। आप चाहें तो लॉगिन करने के बाद ‘Profile’ सेक्शन में जाकर भी ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कर सकते हैं।

स्टेप 2: PAN और आधार नंबर दर्ज करें

अपना PAN और आधार नंबर डालें और फिर ‘Continue to Pay’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: OTP जनरेट करें

अपना PAN दोबारा दर्ज करें और किसी भी मोबाइल नंबर को डालकर OTP प्राप्त करें। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको e-Pay Tax पेज पर भेज दिया जाएगा।

स्टेप 4: इनकम टैक्स टाइल पर क्लिक करें

अब ‘Income Tax’ के विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ें।

स्टेप 5: असेसमेंट ईयर और पेमेंट टाइप चुनें

असेसमेंट ईयर का चयन करें और पेमेंट टाइप में ‘Other Receipts (500)’ चुनें। फिर ‘Continue’ पर क्लिक करें।

स्टेप 6: पेमेंट करें और Aadhaar लिंक करें

यहां फीस की राशि पहले से भरी हुई होगी। ‘Continue’ पर क्लिक करें, जिसके बाद चालान जनरेट होगा। अगले स्क्रीन पर पेमेंट मोड चुनें। बैंक वेबसाइट पर जाकर भुगतान करें।

फीस भुगतान के बाद, आप e-Filing पोर्टल पर जाकर PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं।

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