पैन-आधार को लेकर आया सरकारी अपडेट, आपके पास हैं दोनों कार्ड तो अब मिलेगा बड़ा फायदा!

पैन और आधार कार्ड (Pan-Aadhaar Card) रखने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आपके पास भी ये दोनों कार्ड हैं तो सरकार की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है. बता दें आजकल अपने घर से लेकर के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तक के लिए इन दोनों कार्ड की जरूरत होती है तो ऐसे में इससे जुड़े हर अपडेट के बारे में आपको पता होना चाहिए. आइए आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से अब क्या नई जानकारी दी गई है-

देना होगा जुर्माना
सरकार ने कहा है कि सभी कार्डधारक अपने आधार को पैन से फटाफट लिंक करा लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और अगर आप इनवैलिड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

इनकम टैक्स विभाग ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है. पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा. देर न करें, आज ही लिंक करें.

जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर
इन दोनों कार्ड को लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. यहां पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा. आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अब यहां पर लॉगइन करने के बाद में आपको अपना प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा.

इस तरह हो जाएगा लिंक
अब प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करना होगा. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को भरना होगा. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *