देहरादून : देहरादून जिले के बाद नैनीताल जिला भी हरकत में आ गया है. नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि जनपद के हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य, नगर निगम हल्द्वानी, नगर पालिका क्षेत्र लालकुआॅ तथा रामनगर में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के लोग सभी आवश्यक वस्तुएं 26 अप्रैल की सांय 5 बजे तक खरीद लें। इस सम्बन्ध में गर्ब्याल ने शिविर कार्यलय में बैठक कर अधिकारियों को आवाश्यक दिशा निर्देश भी दिये।
ये सेवा खुली रहेगी:
गर्ब्याल ने बताया कि सम्बन्धित क्षेत्रों में फल सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाइसेंस धारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, पशु चारा की दुकाने सांय 4 बजे तक खुली रहे सकेगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी.
इनको अनुमति रहेगी :
उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी। ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार शादी, विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में केवल 50 लोगो को ही अनुमति होगी। इन आयोजन में 50 से अधिक व्यक्ति नही जुटेगे। उन्होने बताया कि सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी। रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। उन्होने बताया कि शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नही होगे। माल वाहक वाहनों के आवागमन मे छूट रहेगी।
ये सेवा भी छूट रहेगी:
वास्तिवक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी तथा कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी, पोस्ट आॅफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे। 26 अप्रैल को बाजार शाम को 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा शाम 7 से कर्फ्यू पूर्व की भांति प्रभावी रहेगा।
देहरादून जिले में भी कर्फ्यू लगेगा :
इससे पहले राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव ने देहरादून के नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश देहरादून के छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन में कोरोना का क्यों लगा दिया है यानी 26 अप्रैल से 3 मई तक देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा इसके तहत फल सब्जी की दुकान में डेयरी बेकरी की दुकान है राशन की दुकान है सस्ते गल्ले की दुकान है तथा पशु चारे की दुकानें अपराहन 4:00 बजे तक ही खुल सकेंगे पेट्रोल पंप गैस आपूर्ति और दवा की दुकान है पूरे समय खुली रहेंगी आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों व सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी केले आवागमन की छूट होगी हवाई जहाज ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी.