नई दिल्ली: फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना चल रहा है. ऐसे में सभी टैक्स सेविंग ऑप्शन (tax saving)की तलाश कर रहे हैं. ऐसे में अगर आपने भी अभी तक टैक्स बचाने के लिए उपाए नहीं किए हैं तो अभी भी मौका है. आप अभी भी टैक्स बचाने के लिए निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहां निवेश करें तो हम आपके लिए कुछ बेहतर टैक्स सेविंग विकल्प ले कर आए हैं. जिसमे निवेश करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं.
आपको बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न भरने (Income Tax return) और टैक्स बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 31 मार्च तक का ही समय है. अगर आप 31 मार्च तक टैक्स बचाने के लिए निवेश कर लेते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आप कटे पैसों को क्लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स बचाने की कई फैसिलिटी दी गई हैं. आप इन विकल्पों के जरिए अच्छी खासी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. आइए आपको बताएं आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का अच्छा ऑप्शन है. इसमें आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.50 लाख रुपए सालाना निवेश कर सकते हैं. ये स्कीम 15 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आती है. आजकल PPF लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है. लोग इसे सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं. इसमें आपको सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. फिलहाल इस स्कीम पर आपको सालाना 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है.
ELSS
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानि (ELSS) PPF के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन है. म्यूच्यूअल फंड की ये स्कीम धारा 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट दिलाती है. इसे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के नाम से भी जाना जाता है. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश करके आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
एनपीएस सरकार द्वारा रिटायरमेंट स्कीम है. अपनी सेविंग पर रिस्क न लेने वालों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है. ऐसे लोग जो बुढ़ापे के लिए निवेश कर रहे हैं वे इस स्कीम में निवेश करके रिटायरमेंट कार्पस जुटा सकते हैं. इसमें आप धारा 80सीसीडी के तहत 2 लाख रुपये तक का मैक्सिमम टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
इंश्योरेंस प्लान्स
लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का इम्पोर्टेन्ट पार्ट है। इंश्योरेंस प्लान आपकी प्रापर्टी को अचानक हुई घटनाओं के होने वाले नुकसान से बचाता है. इसके साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर इनकम टैक्स एक्ट की कुछ धाराओं के तहत टैक्स बेनिफिट दिलाता है.
प्रोविडेंट फंड (PF)
प्रोविडेंट फंड आपके रिटायमेंट के बाद की लाइफ के लिए अच्छा ऑप्शन है. इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले कर्मचारी धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का बेनिफिट ले सकते हैं.