मथुरा : मथुरा में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शादी ईदगाह मस्जिद विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिशन और एएसआई सर्वे की मांग की है। आज इलाहाबाह हाई कोर्ट हिंदू पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की मुख्य मांग है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराए और शाही ईदगाह को हटाएं। 13.37 एकड़ भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष ने शाही मस्जिद की 2.65 एकड़ भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी है।
हिंदूवादी संगठनों की हाई कोर्ट में दायर की याचिका में कोर्ट से यह मांग की है की कोर्ट कमिशन के साथ-साथ एएसआई सर्वे भी हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और याची महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुवार को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई है। मांग की है कि शाही ईदगाह मस्जिद के प्रांगण में सर्वे हो। वहां की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाए। महेंद्र प्रताप ने कहा कि जो तथ्य छुपे हुए हैं, वह फोटो और वीडियोग्राफी के जरिए निकाल कर सामने आएंगे।
कहा गया कि शाही मस्जिद कमेटी पक्ष की तरफ से एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है। इसकी सुनवाई 9 जनवरी को होगी। इसमें हाइकोर्ट में सुनवाई का विरोध किया है। वहीं याची महेंद्र प्रताप ने कहा कि शाही ईद का कमेटी कि यह मांग है कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में न होकर मथुरा के न्यायालय में हो। याची महेंद्र प्रताप का कहना है कि मस्जिद से हिंदू देवी देवताओं के चिह्न मिटाए जा सकते हैं। बता दें कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद सहित पूरी भूमि का अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाते हुए हिंदुओं को वहां पूजा का अधिकार देने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर कर चुके हैं।