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लोकसभा में कितना पावरफुल है नेता प्रतिपक्ष का पद?

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
16/06/24
in राजनीति, राष्ट्रीय
लोकसभा में कितना पावरफुल है नेता प्रतिपक्ष का पद?
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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। 292 सीटें हासिल करने वाली एनडीए ने केंद्र में सत्ता संभाल ली है जबकि इंडी गठबंधन कुल 234 सीटों के साथ विपक्ष में बैठी है। मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों की शपथ और मंत्रालय के आवंटन के बाद अब सबकी निगाहें विपक्ष के नेता पर टिकी हैं। लोकसभा का यह नया सत्र विपक्ष के नए नेता के साथ आएगा।

विपक्ष के नेता की घोषणा करना उस विपक्षी दल की जिम्मेदारी है जिसे दूसरी सबसे अधिक सीटें मिली हैं और जो नई सरकार बनाने वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस बार यह पद 99 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस के पास है। बता दें, विपक्ष के नेता के पद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

क्या है विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी?

भारतीय संसदीय प्रणाली में जीतने वाली पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है और एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्षी नेता को सरकार की किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार है। विपक्षी नेता का प्राथमिक लक्ष्य सत्तारूढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहराना है।

विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सत्ताधारी दल के नेता से अलग होती है। किसी भी सरकार में विपक्ष को जो मुख्य भूमिका निभानी होती है वह प्रभावी आलोचना की होती है। सरकार के सुचारू कामकाज में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। वे सरकार की नीतियों के द्वारपाल के रूप में कार्य करते हैं। वे वर्तमान सरकार को अपनी नीतियों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि विपक्ष कमजोर है, तो सत्तारूढ़ दल का विधायिका पर स्वतंत्र शासन होगा, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।

कौन बन सकता है विपक्ष का नेता?

भारत के संविधान में कहीं भी विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है। हालांकि, संसदीय कानूनों में इसका उल्लेख है। विपक्ष का नेता बनने के लिए परी या निचले सदन में अनौपचारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी के पास सदन की कुल ताकत का कम से कम 10% (लोकसभा के मामले में 55 सीटें) होना चाहिए।

10% सीट की शर्त तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत पार्टियों के पास आवश्यक संख्या में सीटें होनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विपरीत दलों का गठबंधन विपक्ष के नेता को नामित नहीं कर सकता है। विपक्ष के नेता को पद पर बने रहने के लिए सदन के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्षी नेता पद की मान्यता के मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

विपक्ष का नेता बनने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें आवश्यक हैं?

1969 तक विपक्ष के नेता की कोई आधिकारिक मान्यता नहीं थी। इसे बिना किसी स्थिति या विशेषाधिकार के वास्तविक पद के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि बाद में इसे कैबिनेट मंत्री के समान वेतन और भत्ते के साथ आधिकारिक मान्यता दी गई।

किसी पार्टी को सदन के लिए विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए, उसे कुल सीटों में से कम से कम 10% सीटें जीतनी होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 243 सीटें हैं। वह पार्टी जिसके पास दूसरी सबसे अधिक सीटें हैं और सरकार का हिस्सा नहीं है, वह अपने नेता को विपक्ष के नेता के रूप में नामित कर सकती है।

लोकसभा के मामले में किसी पार्टी को विपक्षी नेता नामित करने के लिए आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या 55 है।

राज्यसभा के मामले में, विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए पार्टी को 25 सीटें जीतनी होंगी।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी पार्टी के पास सदन के कुल सदस्यों का कम से कम दस प्रतिशत सदस्य नहीं हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास विपक्ष के नेता के पद को मान्यता नहीं देने का अधिकार है।

क्या विपक्ष के नेता पद का उल्लेख संविधान में है?

इस प्रश्न का उत्तर ‘नहीं’ है। भारत के संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि, इसे संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 द्वारा वैधानिक मान्यता प्राप्त है।

इस अधिनियम ने “विपक्ष के नेता” शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया, “सरकार के विरोध में पार्टी के उस सदन में नेता जिसके पास सबसे बड़ी संख्यात्मक ताकत है और जिसे राज्यों की परिषद के अध्यक्ष या सदन के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त है।”

नेता प्रतिपक्ष को लेकर बहस

पिछले दो कार्यकाल से लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था। इसके पीछे का कारण किसी भी पार्टी का कुल सीटों में से 10% सीटें न जीत पाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरी सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनकर उभरी। लेकिन यह विपक्ष के नेता को नामित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीटों से कम थी।

18वीं लोकसभा सत्र में कांग्रेस के पास निचले सदन में विपक्ष का नेता बनाने के लिए आवश्यक पर्याप्त सीटें हैं। विपक्ष का नेता कौन बने इस पर चर्चा जारी है। जल्द ही फैसला हो जाएगा।

विपक्ष के नेता के पद में कई जिम्मेदारियां होती हैं। एक स्वस्थ सरकार के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, जो सरकार को उसके फैसलों और नीतियों के लिए जवाबदेह बना सके।

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