कर्नाटक में एक दंपति ने करीब ढाई लाख रुपये के टमाटर लूटने के लिए ऐसी साजिश रची कि कहानी सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। किसान से ढाई टन टमाटर लूट के लिए दंपति ने पहले दुर्घटना को अंजाम दिया फिर मुआवजे को लेकर हंगामा किया और ढाई टन टमाटर लदे पिकअप वैन को लेकर भाग गए। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी दंपति को तमिलनाडु के वेल्लोर से गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार जोड़े की पहचान भास्कर (28) और उसकी पत्नी सिंधुजा (26) के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी दंपति हाईवे पर लूट करने वाले एक गिरोह का हिस्सा था। दंपति ने 8 जुलाई को चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर के मल्लेश नाम के किसान को चिक्कजाला में रोका। दंपति ने दावा किया कि टमाटर से लदे किसान के पिकअप वैन से उनकी कार को टक्कर लगी है। दंपति ने टक्कर का दावा करते हुए कार ठीक कराने की मांग करते हुए पैसे मांगे।
पैसे देने से इनकार किया तो टमाटर लदा पिकअप वैन ले भागे आरोपी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब किसान मल्लेश ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो लूट के आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी किसान को अपने साथ लेकर टमाटर से लदा पिकअप वैन लेकर भाग निकले। रास्ते में आरोपियों ने किसान से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजूबर किया और फिर उसे देवनहल्ली के पास पिकअप वैन से बाहर धकेल दिया।
लूट करने के आरोपी पिकअप वैन को लेकर चेन्नई पहुंचे और मार्केट में 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से करीब ढाई लाख रुपये में टमाटर बेच दिया। बाद में उन्होंने पिकअप वैन को बेंगलुरु के पीन्या के पास छोड़ दिया। उधर, किसान ने लूट के बाद पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। उसने बताया कि वह हरियूर से ढाई टन टमाटर पिकअप वैन से कोलार ले जा रहा था, तभी बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया।
दंपति गिरफ्तार, तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी
किसान की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर बेंगलुरु में आरएमसी यार्ड पुलिस ने वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखी और सड़क लूटेरे गिरोह पर ध्यान केंद्रित किया। सीसीटीवी फुटेज में जोड़े की पहचान की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम भेजी गई।
पुलिस टीम ने आरोपी दंपति को तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के वानियमबाड़ी शहर के पास से गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल तीन अन्य संदिग्धों रॉकी, कुमार और महेश की तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364ए (अपहरण या अपहरण) और 392 (डकैती के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।