पटना: अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं है। जी हां, जो लोग ओवर स्पीडिंग, गलत तरीके से रेड लाइट जंप समेत और भी अवैध तरीके से यातायात नियमों को ताक पर रखकर बचने की कोशिश करते हैं या बचते आए हैं, उन्हें अब बिहार पुलिस सबक सिखाने के लिए तैयार है। बिहार पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक से ई-चालान भेजने का फैसला किया है। बिहार पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है।
बिहार पुलिस के अडिशनल डायरेक्टर जनरल, ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक के जरिए ई-चालान भेजने की व्यवस्था हाल में पटना में शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को एसएमएस के माध्यम से ई-चालान भेजने की व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि उल्लंघनकर्ता बार-बार मोबाइल फोन नंबर बदलते हैं। यही एकमात्र कारण है कि हमने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक से ई-चालान भेजने का फैसला लिया है।
सुधांशु कुमार का कहना है कि हमने कुछ दिन पहले ही यह व्यवस्था पटना में शुरू की थी। अब हम इसे सभी जिलों में लागू करना चाहते हैं। इस संबंध में हर जिले की यातायात पुलिस को पत्र भेजा जा चुका है। एडीजी यातायात ने कहा कि पंजीकृत डाक से ई-चालान भेजने की लागत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूली जा सकती है। इस समय यातायात पुलिस लागत वहन कर रही है, लेकिन हमने पंजीकृत डाक द्वारा चालान भेजने की लागत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूले जाने की सक्षम प्राधिकारी से इजाजत मांगी है।
आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिदिन औसतन 3,000 ई-चालान/नोटिस जारी किए जाते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य में प्रतिदिन जारी किए गए कुल ई-चालान में से आधे का भी भुगतान नहीं होता।