नई दिल्ली: डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा असर हमारे पेमेंट के तौर तरीको पर हुआ है. डिजिटल पेमेंट ने हमारे जिन्दगी को आसान बना दिया है अब चाहे ऑटोवाले का पेमेंट हो या रेस्टोरेंट का. हमारी प्राथमिकता ऑनलाइन पेमेंट ही होती है. यह सुविधाजनक है क्योंकि एक बार स्कैन करके हम एक जगह से दूसरी जगह पैसे आसानी से भेज सकते है. लेकिन कई बार जल्दबाजी में हम गलत जगह पेमेंट कर देते हैं, जिससे पैसे वापस लेने में कठिनाई होती है. अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से रिफंड प्राप्त कर सकते है.
भारतीय रिजर्व बैंक के यूपीआई पेमेंट से जुड़ी समस्या के गाइडलाइनन्स के अनुसार, अगर आप गलत पेमेंट कर देते हैं तो आपको शिकायत के 24 से 48 घंटे के अंदर पैसे वापस मिल जाने चाहिए. यदि पैसे भेजने वाला और पैसे पाने वाला एक ही बैंक से हैं, तो पैसे जल्दी मिल सकते हैं, लेकिन यदि बैंक अलग-अलग हैं तो थोड़ा समय लग सकता है.
पैसे जिसको गए हैं उससे संपर्क करें
सबसे पहले गलती से जिस व्यक्ति को आपका पेमेंट गया है, उससे संपर्क करें और अपना स्क्रीनशॉट शेयर करके पैसे वापस भेजने का रिक्वेस्ट करें.
टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं
अगर वह व्यक्ति पैसे वापस करने से मना कर देता है, तो तुरंत इसकी शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर दर्ज कराएं.
एप्प के कस्टमर केयर सपोर्ट से बात करें
गलत यूपीआई पेमेंट होने पर, आप जिस भी एप का उपयोग करते हैं, उसके कस्टमर केयर सपोर्ट से बात करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं ओर ट्रांजेक्शन के डिटेल्स साझा करें.
अपने बैंक से बात करें
अगर आपसे गलती से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जाए और आपका पैसा किसी ओर के पास चला जाए तो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं, बैंक आपके पैसे वापस करने में मदद कर सकता है.
NPCI से शिकायत दर्ज कराएं
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यूपीआई ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है.आप यहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं यह आपके पैसे वापस दिलवाने में मदद कर सकते हैं. इन आसान कदमों का पालन करके आप अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट के अनुभव को आसान बना सकते हैं.