हरदोई। पात्रता श्रेणी में आने के बावजूद राशन कार्ड न होने की समस्या से जूझ रहे हजारों लोगों के लिए काम की खबर है। राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए एक सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस समय सीमा में आवेदन करने वालों की पात्रता की जांच करवा कर उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे।
हरदोई डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे ऐसे परिवार जिनके पास अब तक राशन कार्ड नहीं है, वो राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जनसुविधा केंद्र के माध्यम से पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलों में स्थित आपूर्ति कार्यालय एवं जनपद पर स्थित जिला पूर्ति कार्यालय में भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन एक सिंतबर से 30 सितंबर तक ही होंगे। आवेदन पत्रों की जांच करवाने के बाद कार्ड जारी कर दिए जाएंगे।
राशन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज, ऐस करें आवेदन
यदि आप गरीब हैं और आप अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने बेहद हैं।आवेदक के परिवार के सारे सदस्यों का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एक चालू मोबाइल नंबर और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है। अगर आपके पास ये सारे दस्तावेज नहीं हैं तो आप अपना राशन कार्ड बनवाने से पहले सारे जरूरी डॉक्यूमेंट बनवा लें। आपको खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।