नई दिल्ली : देश में सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ स्कीम एक काफी फेमस लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है. यह स्कीम लंबे वक्त के लिए इंवेस्टमेंट की सुविधा प्रदान करती है. वहीं हर तीन महीने में इस स्कीम में दी जा रही ब्याज दर की समीक्षा की जाती है और अगर जरूरत लगे तो ब्याज दर में बदलाव भी किया जाता है. वर्तमान में पीपीएफ स्कीम में अप्रैल 2023 से प्रभावी 7.1% ब्याज दर मिलती है. हालांकि हर दूसरी बचत योजना की तरह PPF में भी कुछ नुकसान हैं. ऐसे में हम पीपीएफ के पांच नुकसान के बारे में यहां आपको बताने वाले हैं…
1) ईपीएफ ब्याज दर से कम
पीपीएफ ब्याज दर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ब्याज दर से कम है, जो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कम आकर्षक है, जो बेहतर रिटर्न और टैक्स लाभ के लिए स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) के माध्यम से ईपीएफ के लिए अधिक राशि आवंटित कर सकते हैं. वर्तमान ईपीएफ दर 8.15% है जबकि वर्तमान पीपीएफ दर 7.1% है. कई वेतनभोगी लोग अपनी कर योग्य आय को कम करने के लिए पीपीएफ का उपयोग करते हैं. वेतनभोगी व्यक्ति पीपीएफ में निवेश करने के बजाय वीपीएफ के माध्यम से प्रोविडेंट फंड में बड़ी रकम निर्दिष्ट करके तुलनीय टैक्स लाभ और उच्च ब्याज प्राप्त कर सकते हैं.
2) लंबी लॉक-इन अवधि
पीपीएफ खाते को मैच्योर होने में 15 साल लगते हैं. जो लोग वास्तव में बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, वे इस रणनीति के लिए बेहतर अनुकूल हैं. हालांकि पीपीएफ का 15 साल का लंबा लॉक-इन पीरियड इसे छोटी अवधि की जरूरतों के लिए अनुपयुक्त बनाता है. अगर निवेशकों को तत्काल जरूरत है तो उन्हें अन्य समाधानों पर विचार करना पड़ सकता है.
3) निश्चित अधिकतम जमा सीमा
आप पीपीएफ खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपये एक वित्त वर्ष में जमा कर सकते हैं. ऐसे में वेतनभोगी कर्मचारियों जो 1.5 लाख रुपये से ज्यादा एक वित्त वर्ष में जमा करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कीम नहीं है.
4) सख्त निकासी नियम
पीपीएफ से समय से पहले निकासी की सख्त शर्तें हैं और खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर, पांच साल के बाद प्रति वित्तीय वर्ष में एक निकासी तक सीमित है. विशिष्ट शर्तों और 1% ब्याज कटौती के अधीन केवल पांच वर्षों के बाद समयपूर्व बंद करने की अनुमति है. अगर खाताधारक निवेश जारी नहीं रखना चाहते हैं तो सालाना 500 रुपये जमा करके खाते को चालू रख सकते हैं.
5) समय से पहले खाता बंद करना
पीपीएफ नियमों के अनुसार सिर्फ इन परिस्थितियों में खाते को जल्दी बंद करने की अनुमति है-
– खाताधारक उनके पति या पत्नी या उनके आश्रित बच्चों को जानलेवा बीमारी हो.
– खाताधारक या उनके आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए.
– खाताधारक के निवास की स्थिति में परिवर्तन.
– साथ ही समय से पहले बंद करने की स्थिति में खाता खोलने की तारीख से 1% ब्याज लिया जाएगा. जल्दी बंद करने का अनुरोध करने की बजाय, पीपीएफ खाताधारक जो योजना में निवेश जारी नहीं रखना चाहते हैं, वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ₹500 जमा करके इसे बनाकर भी रख सकते हैं.