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भरना है ट्रैफिक चालान तो लोक अदालत में ऐसे बुक करें अपॉइंटमेंट

Jitendra Kumar by Jitendra Kumar
08/02/23
in राज्य, समाचार
भरना है ट्रैफिक चालान तो लोक अदालत में ऐसे बुक करें अपॉइंटमेंट
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दिल्ली : दिल्ली में गाड़ी चालक बड़े पैमाने पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकत है कि दिल्ली में 1 करोड़ 79 लाख ज्यादा चालान पेंडिंग हैं. अब ऐसे मामलों को जल्द निपटाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत लगाने जा रही है. दरअसल, दिल्ली में लंबित ट्रैफिक चालान के लिए इस साल फिर लोक अदालत लगेगी. 11 फरवरी को दिल्ली में सभी जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा और इस दौरान करीब 1,44 लाख चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, 11 फरवरी को लोक अदालत में पेंडिंग एक हजार से ज्यादा के चालानों का निपटारा होगा. बताया जा रहा है कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (DSLSA) और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर यह प्लान बनाया है. दोनों अथॉरिटी ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर लोक अदालत से जुड़ी जानकारी शेयर की है.

ऐसे में बड़ी संख्या में लोग लोक अदालत में अपने चालान का निपटारा कराने के लिए जाना चाहते हैं. मगर उन्हें इसके लिए ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है. अगर आपको भी लोक अदालत में जाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आइए हम आपको बताते हैं आप कैसे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं. जिससे आपको लंबी लाइन से छुटकारा मिल सके.

ऐसे करें अपॉइंटमेंट फिक्स

नोटिस या चालान की इनवॉइस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट http://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर लॉगइन करना होगा. पर्ची पहले से ही डाउनलोड करके रखें, क्योंकि कोर्ट परिसर में प्रिंट आउट निकालने की सुविधा नहीं होगी. यह लिंक 8 फरवरी को सुबह 10 बजे खुलेगा और चालान की तय सीमा खत्म होने तक चालू रहेगा. पर्ची डाउनलोड करने के बाद चालान के निपटारे के लिए पर्ची पर लिए कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर पर तय समय पर जाएं.

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