हल्द्वानी। कमिश्नर दीपक रावत ने सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को शहर में बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे अवैध कॉमर्शियल भवनों को तुरंत सील करने व जमीन के नाम पर लोगों से पैसा लेकर वापस न करने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। शनिवार को हल्द्वानी बद्रीपुरा स्थित कैंप कार्यालय में लगाए गए जनता दरबार में प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान कमिश्नर रावत ने अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए।
जनता दरबार में फरियादियों ने भूमि अतिक्रमण, पेयजल, सड़क, बिजली की समस्या आदि परेशानियां दर्ज कराई। लालडांठ निवासी एक व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण के लिए स्वीकृति लेकर बेसमेंट की खुदाई करने का मामला सामने आया। बताया गया कि इस खुदाई से पड़ोसी के आवासीय भवन में भी दरारें आ गई हैं। इस पर कमिश्नर ने सिटी मजिस्ट्रेट को भवन निर्माण कार्य को सील कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आवासीय भवन को हुए नुकसान की मरम्मत कराकर खर्च की रकम संबंधित व्यक्ति से वसूल की जाए। शहर के ही एक प्रॉपर्टी डीलर पर भी लोगों से भूमि के एवज में धनराशि लेकर वापस न करने की बात सामने आई। कमिश्नर ने धनराशि वापस न करने पर प्रॉपर्टी डीलर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा फरियादियों ने बिठौरिया गली नंबर 1 और 3 की कॉलोनियों में दोनों तरफ से हाईटेंशन बिजली की लाइनों, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल लालकुआं के लोगों ने लालकुआं-गौला रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर केंद्र सरकार की सेतु बंधन योजना के तहत ओवरब्रिज का निर्माण दीवार के बजाय पिलर पर करने आदि के मामले भी जनता दरबार में रखे।
तहसीलदार को भूतल खाली कराने भेजा
लालडांठ निवासी बुजुर्ग विधवा शांति देवी ने कमिश्नर को बताया कि उन्हें जमीन पट्टे पर मिली थी, लेकिन किसी और व्यक्ति ने उस पर अतिक्रमण कर दो मंजिला भवन बना लिया। जबकि उन्हें रहने के लिए केवल एक कमरा दे दिया गया। कमिश्नर ने तहसीलदार संजय कुमार को मौके पर जाकर भूतल खाली कराकर पीड़िता को देने के निर्देश दिए।