नई दिल्ली l नया साल शुरू हो गया है और कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में किए गए सेविंग प्रूफ मांगने शुरू कर दिए हैं. अगर आप इनवेस्टमेंट से जुड़े प्रूफ कंपनी को नहीं देंगे तो कंपनी आपकी सैलरी से टैक्स काटेगी और इसका सीधा असर टेक होम सैलरी पर पड़ेगा. हो सकता है आपने अभी तक इनवेस्टमेंट प्लान किया ही न हो. अगर ऐसा है तो आपके लिए और मुश्किल होने वाली है.
31 मार्च से पहले करें निवेश
आप अभी तक टैक्स सेविंग को लेकर कंफ्यूज हैं तो 31 मार्च से पहले निवेश कर दीजिए, इसमें हम आपकी मदद करेंगे. इससे आप भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेविंग भी कर पाएंगे. यहां हम आपको बता रहें है कुछ ऐसी ही सरकारी स्कीम्स के बारे में, जिनकी मदद से आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं.
पीपीएफ
इनकम टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ (PPF) सबसे अच्छी सरकारी स्कीम है. आप पीपीएफ अकाउंट में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. पीपीएफ में जमा पैसे पर सरकार की गारंटी होती है. फिलहाल सरकार पीपीएफ पर 7.10 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है.
एनपीएस
18 से 65 वर्ष की उम्र के बीच वाला कोई भी शख्स इस योजना में निवेश कर सकता है. एनपीएस में निवेश से आप 80C के तहत डेढ़ लाख के अलावा 50 हजार की छूट और ले सकते हैं. इसमें आप 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना
10 साल से कम उम्र की अपनी लाडली के नाम सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में खाता खोलकर टैक्स सेविंग कर सकते हैं. मोदी सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना में निवेश करके आप डेढ़ लाख तक की छूट का दावा कर सकते हैं. इसमें सरकार 7.6 प्रतिशत का ब्याज देती है.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Scheme) का खाता पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है. यहां जमा की गई डेढ़ लाख तक की राशि पर आप 80C के तहत आयकर छूट का दावा कर सकते हैं. इसमें 7.4% सालाना ब्याज मिलता है.
टैक्स सेविंग फिक्सड डिपाजिट
टैक्स सेविंग एफडी में निवेश से भी आप टैक्स बचा सकते हैं. इसमें आपका निवेश 5 साल के लिए लॉक हो जाता है. इस तरह की एफडी की ब्याज दरें समय-समय पर बदलती रहती हैं. आप हर साल 1.5 लाख रुपये तक की सावधि जमा पर 80C के तहत कर छूट का लाभ उठा सकते हैं.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम
Equity Linked Savings Scheme (ELSS) अकेला ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्रदान करता है. ELSS में सालाना एक लाख रुपये तक का लाभ कर योग्य नहीं है. ईएलएसएस का न्यूनतम लॉकइन पीरियड तीन साल का होता है.
खबर इनपुट एजेंसी से