आनन्द अकेला की रिपोर्ट
मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ‘लाडली बहना’ योजना ला रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जन्मदिन पांच मार्च को इस योजना को शुरू करेंगे। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के खाते में हर महीने एक हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में जिन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा उसकी पात्रता जारी कर दी गई है।
लाडली बहना योजना के फाॅर्म भरने के लिए सभी गांवों और नगरीय क्षेत्रों में सभी वार्डों में एक से ज्यादा जगहों पर माइक्रो प्लान बनाकर कैम्प लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत के सचिव तथा वार्ड प्रभारी हितग्राही महिलाओं के आवेदन ऑनलाइन भरवाएंगे। इससे पहले महिलाओं को पहले से ही प्रपत्र में जानकारी भरकर देनी होगी। ये प्रपत्र ग्राम पंचायतों, वार्ड कार्यालय और आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध रहेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया फ्री रहेगी।
आवेदन भरने के लिए महिलाओं को कैम्प में परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी और खुद का आधार कार्ड लेकर आना होगा। गांव, वार्ड में लगे कैम्प के प्रभारी महिला द्वारा भरे गए आवेदन पत्र के अनुसार पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इसके बाद महिला की ऑन स्पॉट फोटो निकालकर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन सब्मिट होने के बाद पावती का प्रिंट आउट भी महिला को दिया जाएगा। आवेदकों की लिस्ट ग्राम पंचायत, वार्ड में चस्पा की जाएगी।
योजना की शुरुआत पांच मार्च से शुरू होगी। पंद्रह मार्च से इसके फार्म भरे जाएंगे। 30 अप्रैल फार्म भरने की अंतिम तिथि तय की गई है। जून से हितग्राहियों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि हर महीने की दस तारिख़ को एकाउंट में भेजी जाएगी। योजना के तहत यदि एक घर में माता-पिता के अलावा दो बेटे हैं तो उनकी पत्नियों को 1000-1000 रुपए मिलेंगे। वहीं, घर बुजुर्ग महिला को वृद्धावस्था पेंशन के साथ 400 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। फिलहाल वृद्धावस्था पेंशन 600 रुपए प्रतिमाह दी जा रही है।
लाडली बहना की पात्रता
मध्यप्रदेश की निवासी हो, विवाहित हो (विधवा, परित्यक्ता व तलाकशुदा भी शामिल) और एक जनवरी को 23 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। इनकी उम्र 60 वर्ष से कम हो।
ये महिलाएं होंगी अपात्र
जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/ स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत हो या सेवानिवृत्ति बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हो। हालांकि मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हों।भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1 हजार रुपए या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उमक्रम के अध्यक्ष/संचालक/सदस्य हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो।
जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो। परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है।
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी।