नई दिल्ली: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगर मैहर में चैत्र नवरात्रि के पर्व पर बड़ा फैसला लिया गया है. मैहर जिला प्रशासन ने नवरात्रि के 9 दिन के लिए मांस-मछली और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक मांस-मछली की दुकानें बंद रहेंगी.
मैहर के एसडीएम विकास सिंह ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान धार्मिक पवित्रता बनाए रखने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है. इस दौरान शहर के किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडा नहीं बिकेगा.
गौरतलब है कि मैहर एक धार्मिक नगरी है और नवरात्रि के पावन पर्व पर मां शारदा के दर्शन करने के लिए देश के कई कोने से लोग यहां आते हैं. इस दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यहां मांस-मछली और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है.
आदेश का पालन न करने पर एक्शन
एसडीएम के ऑर्डर में कहा गया है कि मैहर के किसी नागरिक या दुकानदार को पर्सनली यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती इसलिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूजपेपर आदि के माध्य से यह आदेश सार्वजनिक कराया जा रहा है. अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामला दर्ज हो सकता है.
देवास में मांसाहार वाले होटल बंद
मध्य प्रदेश के देवास में भी चैत्र नवरात्रि पर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोग मां चामुंडा टेकरी के दर्शन करने आते हैं. आम जनता की भावनाओं एवं धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए 30 मार्च 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2025 तक (चैत्र नवरात्रि पर्व की अवधि तक) समस्त मांसाहारी व्यापारिक प्रतिष्ठान और होटल पूरी तरह बंद रहेंगे. ये निर्देश देवास नगर पालिका ने दिए हैं.