नई दिल्ली. कभी अगर एमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए और कहीं से भी जुगाड़ ना हो तो ऐसे में आप अपने ईपीएफ यानी एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल सकते हैं. ईपीएफ स्कीम सैलरीड कर्मचारियों के लिए चलाई जाती है जो उनके लिए रिटायरमेंट बेनेफिट की व्यवस्था करती है. इस स्कीम में कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों एक समान योगदान करते हैं. वहीं कर्मचारी के रिटायर हो जाने पर जमा राशि के साथ साथ उस पर ब्याज भी मिलता है. इस स्कीम का मैनेजमेंट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) करता है.
आपको बता दें कि ईपीएफ स्कीम में कर्मचारी हर महीने अपनी बेसिक सैलेरी का 12 फीसदी जमा करता है और उतना ही योगदान उसकी कंपनी भी देती है. जिस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 20 से ज्यादा होती है उसका ईपीएफओ के साथ रजिस्टर होना जरूरी होता है. आइए जानते हैं इसमें से पैसे निकालने के क्या नियम है.
अब आसान हो गया है प्रोसेस
ईपीएफ से पैसे निकालने को लेकर पहले कर्मचारियों को कई दिक्कतें आती थी क्योंकि पहले पैसे निकालने के लिए एम्प्लॉई को वेरिफिकेशन करना पड़ता था. जबकि अब इस प्रोसेस को आसान करते हुए वेरिफिकेशन की जरूरत को खत्म कर दिया गया है. जरूरत पड़ने पर आप अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे का 75 फीसदी तक निकाल सकते हैं. हालांकि इससे पैसे निकालने को लेकर कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें कर्मचारियों को पूरा करना जरूरी होता है.
ऑनलाइन भी उपलब्ध है ये सुविधा
अगर आपका आधार यूएएन से लिंक है तो आपके ईपीएफ अकाउंट से ऑनलाइन भी पैसा निकाला जा सकता है. इसलिए आपको ईपीएफ से पैसा निकालने के लिए पहले यह देखना होगा कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिव है या नहीं. साथ ही आपका बैंक अकाउंट भी आधार से लिंक होना जरूरी है. ईपीएफ स्कीम को रिटायरमेंट के लिए बचत करने का एक शानदार तरीका माना जाता है, लेकिन यदि आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप इससे पैसा भी निकाल सकते हैं.