भोपाल: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर देर से पहुंचना भारी पड़ सकता है. दरअसल कोरोनाकाल के समय सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 5 दिन काम का नियम लागू किया था और ऑफिस टाइमिंग एक घंटे बढ़ाते हुए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया था. हालांकि, इसके बावजूद कर्मचारियों के देर से आने और जल्दी जाने की शिकायतें मिल रही थीं.
इसी को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस टाइमिंग याद दिलाते हुए आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश सभी विभागों के प्रमुख, सभी संभाग के कमिश्नरों, कलेक्टरों, जिला पंचायत सीईओं को जारी कर खुद और अपने अधीनस्थों से इसका पालन कराने को कहा है.