नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर, अधिकारियों ने दिल्ली और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिसमें निषेधाज्ञा (धारा-144) लागू करना और शहर को नो फ्लाई जोन घोषित करना शामिल है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार मानव रहित हवाई वाहनों, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान और डॉट एयर बैलून के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मोदी और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।
इन 10 प्वाइंट में जानिए दिल्ली में कैसे रहेंगे सुरक्षा इंतजाम
- दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने इस मेगा इवेंट की तैयारियों के तहत राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा की गहन समीक्षा की।
- बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे सहित विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में भाग लेने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचने वाले कुछ वैश्विक नेताओं में शामिल हैं।
- नई दिल्ली की यात्रा के दौरान विदेशी मेहमान जिन होटलों में ठहरेंगे, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
- पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली को ‘नो-फ्लाई जोन’ घोषित किया है।
- एडवाइजरी में सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफार्म्स के ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका मकसद नई केंद्र सरकार के शपथ समारोह के दौरान आपराधिक और असामाजिक तत्वों या आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित खतरे को रोकना है।
- एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रतिबंध और रोक 9 जून से 10 जून तक प्रभावी रहेंगे।
- पुलिस ने एक्स पर 15 जून को जारी एडवाइजरी में कहा, ’09 जून 2024 से दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग आदि जैसे सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा ताकि भारत विरोधी आपराधिक, असामाजिक तत्वों या आतंकवादियों को उनका उपयोग करके आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने से रोका जा सके।’
- आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।
- राष्ट्रपति भवन ने 8 जून को वीकली चेंज ऑफ गार्ड समारोह को भी रद्द करने की घोषणा की है।
- राष्ट्रपति द्वारा शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किए जाने के बाद सुरक्षा इंतजाम किए गए।