नई दिल्ली: महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ चौथी FIR दर्ज की गई. मीरा भायंदर के नव घर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आईपीसी की धारा 295(A) के तहत मामला दर्ज किया है. जितेंद्र आव्हाड ने हाल ही में भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था. मुंबई पुलिस ने भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राकांपा विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया है.
एनसीपी विधायक के खिलाफ शुक्रवार देर रात उपनगरीय अंधेरी के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. शुक्रवार को पुणे शहर में भी एनसीपी विधायक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. आव्हाड, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट से हैं, ठाणे जिले के मुंब्रा-कलवा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.
आव्हाड के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई में विहिप के नेता गौतम रावरिया की शिकायत के आधार पर एनसीपी नेता आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता आरोप था कि एनसीपी नेता को एक समाचार चैनल पर भगवान राम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए उन्होंने सुना था.
उन्होंने कहा कि आव्हाड पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (ए) (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
श्रीराम पर विवादित बयान से मचा है बवाल
तीन दिन पहले आव्हाड ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, “वह शिकार करते थे और खाते थे. वह हमारा है, बहुजनों का है. आप (भाजपा का स्पष्ट संदर्भ) हमें शाकाहारी बना रहे हैं.” ‘बहुजन’ शब्द का प्रयोग महाराष्ट्र में समाज के गैर-ब्राह्मण वर्गों को दर्शाने के लिए गया है.
विधायक ने बाद में कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह खेद व्यक्त करेंगे. पुलिस ने कहा कि पुणे में भी बीजेपी की शहर इकाई के प्रमुख धीरज घाटे ने भी शिकायत दर्ज कराई थी. उसके आधार पर आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.