जांच के लिए अब CBI को राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई को राज्य में जांच के लिए मिली सहमति को वापस ले लिया है। यानी अब अगर सीबीआई को कर्नाटक में कोई भी जांच करने के लिए पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी फिर जांच प्रक्रिया में कदम आगे बढ़ाने होंगे।

दुरुपयोग को लेकर जाहिर की चिंता

आज कर्नाटक कैबिनेट ने यह फैसला लिया। इस फैसले के बाद सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना कर्नाटक में जांच नहीं कर सकती। कैबिनेट के इस फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कानून मंत्री H K पाटिल ने कहा कि हम राज्य में सीबीआई जांच के लिए खुली सहमति वापस ले रहे हैं। साथ ही हम सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर चिंतित हैं।

MUDA मामले में जांच का सामना कर रहे हैं सीएम  सिद्धारमैया

गृह मंत्री ने सफाई दी कि  MUDA की वजह से यह फैसला नहीं किया गया है। गौरतलब है कि MUDA मामले में कोर्ट के आदेश के बाद CM सिद्धारमैया  लोकायुक्त पुलिस जांच का सामना कर रहे हैं। विपक्षी दल BJP और JDS साथ ही सिद्धारमैया के खिलाफ कोर्ट जाने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर सिद्धारमैया CM पद पर बने रहे तो जांच प्रभावित हो सकती है, ऐसे में इस मामले की जांच CBI को करनी चाहिए।

CBI को बिना अनुमति के राज्य में आने से रोकने के पीछे की मंशा साफ समझ आती है। सिद्धारमैया को डर है कि अगर CBI जांच करती है तो उनकी गिरफ्तारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है ऐसे में CBI की जांच से बचने  के लिए CM ने ये फैसला किया है ।

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