नई दिल्ली: पंजाब सरकार ने गुरुवार (5 सितंबर) को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैल्यू-एडेड-टैक्स (VAT) बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में पेट्रोल-डीजल वैट में बढ़ोत्तरी करने की मंजूरी दी गई। अब राज्य में पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर टैक्स बढ़ जाएगा।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेट्रोल-डीजल पर वैट में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया। वैट बढ़ने से पेट्रोल से 150 करोड़ रुपये जबकि डीजल से 395 करोड़ रुपये रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बता दें कि राज्य के रेवेन्यू को बढ़ाने के इरादे से यह फैसला लिया गया है।
कैबिनेट मीटिंग में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला किया है।
क्या होता है वैल्यू-एडेड टैक्स?
वैल्यू-एडेड टैक्स (वैट) एक उपभोग कर है जो उत्पादन या वितरण के प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, जिसका अर्थ है कि यह उपभोक्ताओं द्वारा सीधे भुगतान किए जाने के बजाय सरकार की ओर से व्यवसायों द्वारा एकत्र किया जाता है। वैट को एक पारदर्शी, बहु-स्तरीय कर के रूप में डिज़ाइन किया गया है जो सप्लाई चेन के हर स्टेप पर बढ़ाकर जोड़ा जाता है।