देहरादून : उत्तराखंड पुलिस की SIT टीम अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने जा रही है. इस मामले में उत्तराखंड पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था डॉ. वी मुरुगेशन ने कहा है कि चार्जशीट में 302, 120बी 201 और अन्य मानव तस्करी और देह व्यापार में संलिप्त होने की धाराएं लगाई गईं हैं.
वीआईपी के नाम को लेकर किए गए सवाल पर एडीजी ने कहा कि 19 तारीख को कौन गेस्ट आने वाला था और पुष्पदीप के बयान पर पूछताछ हो चुकी है. जांच में पता चला है कि अभी तक प्रेसिडेंशियल सुइट को वीआईपी कहा जा रहा है. हमारी विवेचना में बहुत दम है और केस बहुत मजबूत है.
बता दें कि अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही VIP के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है. पुलिस पर आरोप भी लगे हैं कि जानबूझकर वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है. विभिन्न राजनीतिक दल भी इस बात को उठा चुके हैं. ऐसे में परिजनों ने कुछ दिन पहले आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी.
18 सितंबर को की गई थी अंकिता की हत्या
बता दें कि पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर में बने वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके अन्य दो साथियों ने अंकिता की हत्या कर दी थी. तीनों ने मिलकर 18 सितंबर की रात नहर में अंकिता को फेंक दिया था. इस मामले में पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने खुद ही अंकिता के गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस से की थी.
हालांकि, बाद में उनकी चालाकी उजागर हो गई और 19 साल की अंकिता का शव बीते 24 सितंबर को ऋषिकेश के नजदीक चिल्ला नहर से बरामद किया गया था.
पुलकित आर्य पर आरोप है कि वह अंकिता पर गलत काम करने का दबाव बना रहा था. किसी वीआईपी के लिए एक्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा जा रहा था. मगर, अंकिता ने इससे साफ इनकार कर दिया था. इसका राज खुलने के डर से पुलकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या का प्लान बनाया था.