सीनियर सिटीज़न्स सेविंग्स स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपकी आयु सीमा 60 साल होनी चाहिए. 60 साल या उससे ज्यादा आयु के लोग ही इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों ने VRS, यानी Voluntary Retirement Scheme ले रखी है वह लोग भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं.
अगर सीनियर सिटीजंस स्कीम में आप एक मुश्त 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो सालाना 7.4 फीसदी (कंपाउंडिंग) की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद यानी मेच्योरिटी पर निवेशकों को कुल रकम 14,28,964 रुपए होगी यानी 14 लाख रुपए से ज्यादा. यहां आपको ब्याज के रूप में 4,28,964 रुपए का फायदा हो रहा है.
इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि 1000 रुपए है. इसके अलावा इस खात में आप अधिकतम 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी खाता खुलवाने की रकम एक लाख रुपए से कम है तो आप नकद पैसे देकर भी खाता खुलवा सकते हैं. वहीं, एक लाख रुपए से ज्यादा पर खाता खुलवाने के लिए आपको चेक देना होगा.
टैक्स की बात करें तो अगर SCSS के तहत आपकी ब्याज राशि 10,000 रुपए सालाना से ज्यादा हो जाती है तो आपका TDS कटने लगता है. हालांकि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट है.
SCSS का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की है, लेकिन अगर निवेशक चाहें तो इस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है. इंडिया पोस्ट वेबसाइट के मुताबिक, आप मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. इसको बढ़ाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा. SCSS के तहत डिपॉजिटर इंडीविजुअली या अपनी पत्नी/पति के साथ ज्वॉइंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकता है. लेकिन सभी को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती. खाता खोलने और बंद करवाने के समय नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध है.