गुरुग्राम। गुरुग्राम जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन की तरफ से ओसी के बाद अवैध निर्माण और आधी-अधूरी निर्माण का कब्जा प्रमाण पत्र (ओसी) जारी करने पर 18 मकान मालिकों तथा चार वास्तुकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मकान मालिकों को जारी नोटिस में पूछा गया है कि अवैध निर्माण को लेकर क्यों न इमारत की ओसी रद्द कर उनके विरुद्व एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसी तरह वास्तुकारो को भी कहा गया कि आधी-अधूरी इमारत में किस आधार पर ओसी जारी किया गया। नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया गया है, जवाब नहीं देने पर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1975 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
डीटीपी प्रवर्तन के निर्देश पर गठित टीम ने डीएलएफ फेज-1, 2, 3, 4, सुशांतलोक-1, 2, 3, सेक्टर-104 के बीपीटीपी एम्सटोरिया, सेक्टर-65 के एमरल्ड हिल्स, मेफील्ड गार्डन, ब्रहा सिटी कॉलोनियों में करीब 45 मकानों का निरीक्षण किया गया।
जुलाई में वास्तुकारों द्वारा जारी किए गए ओसी में से करीब 19 मकान और एक अगस्त से दस अगस्त के बीच जारी हुए। ओसी में से करीब 26 मकान रेंडम चुने गए। डीएलएफ-एक, दो, तीन, सुशांतलोक-एक, दो, एमरल्ड हिल्स तथा ब्रहा सिटी के 18 मकानों मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अभी 17 मकानों को और नोटिस जारी किए जाएंगे।
इन वास्तुकारों से भी जवाब मांगा ओसी जारी करने वाले वास्तुकार मानिक गुप्ता, प्रनव, प्रवीण, तथा दीपक को भी शोकाज नोटिस जारी किया गया है। इनसे पूछा गया है कि अवैध निर्माण और आधी-अधूरी इमारतों को ओसी किस आधार पर जारी किया गया है। इनसे भी मामले में नोटिस का संतोषजनक जवाब मांगा गया है। अगर इसमें लापरवाही बरती गई है तो इन सभी पर कार्रवाई होगी।
मामले में डीटीपी इंफोर्समेंट गुरुग्राम मनीष यादव का कहना है कि ओसी के बाद अवैध निर्माण किया गया, आधी-अधूरी मकानों को ओसी जारी करने की जांच की गई। टीम की रिपोर्ट में 45 में से 35 इमारतों में नियमो का उलंघन पाया गया। अभी 18 इमारत मालिकों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। अगले दो से तीन दिन में 17 मकानों को भी नोटिस जारी कर दिए जाएगे।
मकान सील किए जाएंगे अधूरे मकाना को ओसी देने वास्तुकारों को नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एफआईआर कराकर मकान की सीलिंग होगी। इसके बाद ओसी रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। वास्तुकारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अब मामले में सभी को नोटिस जारी किए गए हैं।
इस तरह किया जा रहा अवैध निर्माण
डीटीपी टीम को अधिकांश मकानों में निरीक्षण के दौरान ओसी के बाद अवैध निर्माण होता पाया गया। हरियाणा बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इसमें बेसमेंट में पार्टिशन, अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज, कट आउट कवरेज, स्टिल्ट में अवैध निर्माण, छत पर अवैध कमरों तथा बाथरूम का निर्माण, मकान के पिछले हिस्से में प्रोजेक्शन में अवैध निर्माण मिला। कुछ इमारतों का वास्तुकारों द्वारा आधी-अधूरी हालत में भी ओसी जारी कर दिया गया।