रेलवे ने 6 महीने के लिए बढ़ाया ये जरूरी नियम, जान लें नहीं तो लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली l देश में कोरोना के केस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है. इसके मद्देनजर भारतीय रेलवे ने कोविड प्रोटोकॉल को बढ़ाने का फैसला लिया है. अगले 6 महीने तक रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में मास्क पहनना अनिवार्य होगा. अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, रेलवे ने इसी साल अप्रैल महीने में रेलवे स्टेशनों और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था. इसके लिए वकायदा नॉटिफिकेशन जारी किया गया था. ये गाइडलाइंस 17 अप्रैल से 16 अक्टूबर तक के लिए जारी की गई थी. गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क न पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान था.

6 महीने बढ़ाई गई कोविड गाइडलाइन
रेलवे की ये कोविड गाइडलाइन 16 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही इसे बढ़ा दिया गया है. अब मास्क की अनिवार्यता 16 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दी गई हैं. रेलवे ने इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. रेलवे का कहना है कि अभी भी देश में कोरोना के मामले आ रहे हैं, इसके ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है.

रेलवे परिसर में थूकने पर भी जुर्माना

मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है. अगर आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर यहां-वहां थूकते हैं या फिर गंदगी फैलाते हैं तो भी आप पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, इस बार के नोटिफिकेशन में थूकने या गंदगी फैलाने की बात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जिस कानून के तहत मास्क को अनिवार्य किया गया है, उसमें थूकने और गंदगी फैलाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगता है.

एक दिन में कोरोना के मामलों में हुआ 19% का इजाफा
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22431 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 318 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई. ये केस बुधवार को आए मामलों की तुलना में 19% ज्यादा हैं. बीते बुधवार को देशभर से 18833 कोरोना के केस आए थे.


खबर इनपुट एजेंसी से

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