आनंद अकेला की रिपोर्ट
भोपाल। प्रदेश में कोविड-।9 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए हेयर कटिंग सैलून और पार्लर संचालित करने के लिये स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटॉकॉल (SOP) जारी कर दिया गया है। अभी सैलून और पार्लर मात्र ग्रीन जोन में ही खोले जायेंगे। संचालक अपनी हेयर कटिंग सैलून और पार्लर सावधानियों का ध्यान रखते हुए चालू कर सकेंगे। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो।
- मध्यप्रदेश में ब्यूटी पार्लर एवं हेयर कटिंग सैलून के लिए शर्तें
- बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा।
- हैंड सैनिटाइजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
- सभी केश शिल्पी एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रन का उपयोग पूरे समय अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रथक से डिस्पोजेबल तोलिया/ पेपर उपयोग में लाया जाएगा।
- सभी औजार एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के उपरांत सैनिटाइजर करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा।
- सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हेंडरेल्स का डिसइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
- यह आदेश एसएन मिश्रा प्रमुख सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से दिनांक 20 मई 2020 को जारी किया गया।