वाराणसी. यूपी के वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार को शुरू होगा. इस मामले पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इस सिलसिले में सभी संबंधित पक्षों के साथ भी बैठक के बाद यह फैसला किया गया. वहीं, इस बाबत यूपी के एडीजी कानून व व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान कोर्ट के आदेश का शत-प्रतिशत पालन करवाएंगे. सभी पक्षों से बात करके समाधान करने की हमारी नीति है. जबकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त फोर्स है. साथ ही कहा कि हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा या प्रयास करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी.
इसके साथ प्रशांत कुमार ने कहा कि काशी विश्वनाथ परिसर की सुरक्षा में केंद्रीय बल तैनात रहता है. तो ज्ञानवापी मामले को लेकर राज्य स्तर से हर पहलू की मॉनिटरिंग हो रही है. उन्होंने कहा कि मथुरा, ताजमहल और अयोध्या की भी सुरक्षा का विशेष प्लान रहता है. जानकारी के मुताबिक, वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार को सुबह 8 से 12 बजे तक चलेगा. वैसे ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. मगर उसका कहना है कि यदि न्यायालय इस पर कोई फैसला नहीं देता है तो वह उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है. तब तक वह ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य में सहयोग करेगा.
कोर्ट ने कही ये बात
दीवानी अदालत के न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी सर्वे कराने और इस कार्य के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं हटाने का निर्णय लिया था. इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद की रखरखावकर्ता संस्था ‘अंजुमन इंतजामिया मसाजिद’ के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि हमने सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत द्वारा बृहस्पतिवार को पारित आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. न्यायालय ने कहा है कि वह इस पर कोई आदेश देने से पहले सभी फाइलें देखेगा. अगर वह इस मामले पर कोई आदेश नहीं देता है तो हम उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘तब तक हम जिला अदालत द्वारा दिए गए आदेश के पालन में सहयोग करेंगे.’
इससे पहले मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने कहा था कि जिला अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. जबकि सलाह मशवरे के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार-गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी. दीवानी अदालत के न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने संबंधी याचिका को नामंजूर करते हुए विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया. अदालत ने इसके साथ ही संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं. इस बीच टीवी चैनलों पर मुस्लिम समाज के लोग शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ने जाते देखे गये.