नई दिल्ली: अगर आपने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो अब आपको अपने इनकम टैक्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार होगा. ऐसे में टैक्सपेयर्स के मन में यह सवाल रहता है कि उन्हें अपना रिफंड कब तक मिलेगा और इसका स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है. हम आपको बता दें कि टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस देख सकते हैं. इसके अलावा वह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL की वेबसाइट पर भी जाकर स्टेटस को चेक कर सकते हैं. हम आपको दोनों तरीके से स्टेटस चेक करने के प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं.
टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए इन डिटेल्स को रखें तैयार
- टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक वैलिड आईडी और पासवर्ड होना आवश्यक है. इसके बिना आप ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन नहीं कर सकते हैं.
- इसके साथ ही आपका पैन आधार से लिंक होना जरूरी है.
- इसके साथ ही आईटीआर फाइल करते वक्त आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, जिसका आपके पास होना आवश्यक है.
इसके लिए आप NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
- आगे अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर चुनें.
- आगे कैप्चा कोड दर्ज करें.
- फिर Proceed पर क्लिक करें
- आपको कुछ ही मिनटों में इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दिखने लगेगा.
इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए चेक करें टैक्स स्टेटस
- इसके लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल यानी incometax.gov.in पर विजिट करें.
- अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन कर लें.
- आगे ई-फाइल टैब पर क्लिक करके Income Tax Returns पर जाएं.
- आगे View Filed Returns पर क्लिक करें.
- इसके बाद रिफंड स्टेटस देखने के लिए Assessment Year का चुनाव करें.
- इसके कुछ मिनट बाद ही आपको इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दिखने लगेगा.