आनंद अकेला की रिपोर्ट
सिंगरौली। न्यायालय श्रीमान तेज प्रताप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट सिंगरौली के द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी और दारू पीने के लिये पैसा मांगने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला यह है कि आरोपी राहुल उर्फ अविनाश भारती उम्र 20 वर्ष निवासी कचनी थाना बैढऩ के ऊपर यह आरोप है कि फरियादी सुनील चतुर्वेदी के साथ मारपीट कर उससे दारू पीने के लिये पैसे की मांग की जा रही थी। जिसकी रिपोर्ट बैढऩ कोतवाली में दर्ज कराई गई।
बैढऩ कोतवाली ने उक्त मामले की रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी के विरूद्ध धारा 341, 294, 327, 506, 34 भादसं के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया है। विवेचना के दौरान धारा 329 भादसं बढ़ाया गया। जब आरोपी के द्वारा न्यायालय में जमानत की अर्जी प्रस्तुत की गई तो अभियोजन की ओर से मनोज कुमार पटेल सहायक अभियोजन अधिकारी ने तार्किक रूप से जमानत का विरोध करते हुये न्यायालय से निवेदन किया कि आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जाये। तब न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत को खारिज करते हुये उसे जूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया।