नई दिल्ली : केरल की अदालत ने एक महिला को 2022 में उसके प्रेमी की हत्या करने के जुर्म में सोमवार को मौत की सजा सुनाई। नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने मामले में तीसरे आरोपी एवं महिला के रिश्तेदार निर्मलकुमारन नायर को भी तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी ग्रीष्मा (24) ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने और अपने माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी का अनुरोध किया था।
अदालत ने अपने 586 पृष्ठ के फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी की उम्र पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीष्मा को शेरोन राज की हत्या के लिए सजा सुनाई गई है जो तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के मूल निवासी थे।
पुलिस पूछताछ में ग्रीष्मा ने बताया था कि उसकी शादी तय हो गई थी और वह शेरोन के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहती थी। शरोन के साथ रिश्ते में रहते हुए ही उसकी किसी और से शादी तय हो गई थी। उसने शेरोन से उनके प्राइवेट फोटो हटाने के लिए कहा था। उसने दावा किया कि उसे डर था कि शेरोन उसके होने वाले पति के साथ ये प्राइवेट तस्वीरें शेयर कर देगा और इसलिए उसने उसकी हत्या की योजना बनाई। उसने प्रेमी को मारने के लिए उसे घर बुलाया और काढ़ा पिला दिया, प्रेमी को लगा कि काढ़ा तो कड़वा ही होता है इसलिए उसे शक नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई।