नई दिल्लीः शराब के शौकीनों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है. हरियाणा विधान सभा आबकारी (एक्साइज) कानून, 1914 की कुल चार धाराओं में संशोधन किया गया था. हरियाणा के संशोधित आबकारी विधेयक को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की स्वीकृति मिल गई है. 11 फरवरी के बाद से यह संशोधन राज्य में लागू हो चुका है.
कानून में बदलाव के बाद दूर हुई बड़ी दिक्कत
कानून में बदलाव के बाद किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण, थोक या खुदरा बिक्री के लिए भी उम्र सीमा को घटा दिया गया है. कानून में संशोधन के बाद राज्य सरकार की तरफ से इस व्यवसाय के लिए उम्र सीमा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है.
उम्र सीमा घटाकर 21 वर्ष की गई
ऐसे ही धारा 29 के तहत लाइसेंसी विक्रेता 25 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोई भी शराब या नशीली दवा बेच या वितरित नहीं कर सकते थे. संशोधन के बाद यहां भी उम्र सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है.
शराब की दुकान पर नौकरी में भी राहत
वहीं, धारा 30 में संशोधन के बाद 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अब शराब की दुकान पर नौकरी पर रखा जा सकता है. शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस रखने वाले अब 21 वर्ष तक के युवक या युवती को अपने कारोबार में नौकरी पर रख सकते हैं.
हरियाणा की नई आबकारी नीति
हरियाणा में शराब से जुड़े कानून में यह संशोधन करने का निर्णय पिछले वर्ष नई आबकारी नीति तैयार करते समय ही ले लिया गया था. बता दें कि देश के कई राज्यों में शराब पीने या बेचने की कानूनी उम्र 21 साल या उससे अधिक है.
खबर इनपुट एजेंसी से