देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत इसमें शामिल प्रविधानों को लेकर नियमावलियों को अब तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। संहिता में प्रविधान किया गया है कि विवाह और विवाह विच्छेद के लिए नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत स्तर पर नगर आयुक्त एंव अधिशासी अधिकारी पंजीकरण कर सकेंगे।
इसकी नियमावली से संबंधित प्रस्ताव को वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुमोदन दिया है। समान नागरिक संहिता लागू होने पर यह व्यवस्था अमल में आएगी। अभी तक विवाह व तलाक के पंजीकरण उप रजिस्ट्रार के माध्यम से होते हैं।