पटना : बिहार के 94 लाख 33 हजार 312 गरीब परिवारों के एक-एक सदस्य को दो-दो लाख रुपए सहायता राशि के रूप में मिलेंगे। यह सभी वर्गों के लोगों अर्थात सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी व एसटी वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में 18 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी।
बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में गरीब परिवारों की संख्या 94,33,312 है। इन परिवारों के एक-एक सदस्य को रोजगार के लिए दो-दो लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इस उद्देश्य से राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।
उन्होंने बताया कि यह राशि लाभुकों को तीन किश्तों में दी जाएगी। पहले साल 25 फीसदी, दूसरे साल 50 फीसदी और तीसरे साल 25 फीसदी राशि देय होगी। यह योजना पांच वर्षों के लिए लागू की गयी है। वर्ष 2023-24 में 250 करोड़, वर्ष 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1000 करोड़ रुपए, कुल 1250 करोड़ की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।
62 उद्योगों के लिए सहायता दी जाएगी
इसके तहत 62 उद्योगों के लिए सहायता दी जाएगी। योजना के कार्यान्वयन व मानिटरिंग के लिए उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यी कमेटी बनायी गयी है। यही नहीं जिला स्तर पर मानिटरिंग के लिए संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी छह सदस्यीय कमेटी अलग से बनायी गयी है। यदि कोई उद्योग छूट गए होंगे तो उन्हें इस सूची में शामिल करने के लिए भी कमेटी विचार करेगी। इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष के केवल बिहार के निवासी पात्र होंगे। लाभुकों की पारिवारिक आय 6 हजार रुपए मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के लिए प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभुकों का चयन कम्प्यूटराइज रैंडम तरीके से होगी।