नई दिल्ली: देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े बदलाव होते हैं। ये बदलाव सीधा आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं। नवंबर के पहले महीने की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है। आज 1 नवंबर 2023 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने 19 किग्रा वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में जोरदार बढ़तोरी कर दी है। हालांकि घरेलू गैस के दाम में कोई बदलाव नही किया गया है। वहीं आज 1 नवंबर 2023 से GST के नियमों में भी बदलाव हो गया है। आज से किन नियमों में बदलाव हो रहा है? आम आदमी को जानना बेहद जरूरी है।
कमर्शियल गैस सिलेंडर हो गया महंगा
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की कीमतों (LPG Price) में बदलाव करती हैं। तेल कंपनियों ने 1 नवंबर 2023 को 19 किग्रा वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में 100 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।
नवंबर की शुरुआत के साथ दूसरा बड़ा बदलाव हवाई यात्रियों के लिए है। लगातार बढ़ रहे एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला थम गया है। एक के बाद एक लगातार बढ़ोतरी के बाद 1 नवंबर 2023 को आखिरकार OMCs ने ATF के दाम में 1074 रुपये प्रति किलोलीटर घटा दिए हैं। ये कीमतें आज 1 नवंबर 2023 से लागू हो गई हैं।
लेनदेन शुल्क
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने 20 अक्टूबर को ऐलान किया था कि वह 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा। ये बदलाव एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस पर लगाए जाएंगे। लेनदेन की लागत बढ़ाने से व्यापारियों इसमें भी खासतौर से रिटेल निवेशकों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
GST चालान
आज से तीसरा बड़ा बदलाव जीएसटी (GST) से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के मुताबिक 1 नवंबर 2023 से 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर ई-चालान पोर्टल पर GST चालान अपलोड करने का ऐलान किया था, ये नियम कारोबारियों पर आज से लागू हो गया है।
दिल्ली में इन बसों पर रोक
बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए Delhi-NCR में एक नवंबर से BS-3 और BS-4 डीजल बसों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में अब दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से आने वाली ऐसी डीजल बसें राजधानी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG और भारत स्टेज (BS-6) बसों को ही दिल्ली में एंट्री कर सकेंगी।
बीमाधारकों को KYC जरूरी
1 नवंबर 2023 से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी बीमाधारकों के लिए केवाईसी (Know Your Customer) अनिवार्य कर दिया है। एक नवंबर से इस फैसले का असर सीधे तौर पर बीमाधारकों के क्लेक पर पड़ेगा।