अगर आप अपना पैसा बिना किसी परेशानी के डबल करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की Time Deposit Scheme से आप 10 साल में आसानी से पैसा दोगुना कर सकते हैं. बता दें कि बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में भी निवेश के लिहाज से कई सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं. Post Office की स्कीम्स को बेहतर रिटर्न देने वाला माना जाता है. यही वजह है कि लोग बैंक में निवेश करने की बजाय पोस्ट ऑफिस में निवेश करना पसंद करते हैं. अगर आप निवेश को लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपाजिट स्कीम में निवेश करना चाहिए.
टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है. इसमें आपको कंपाउंडिंग के हिसाब से ब्याज का लाभ मिलता है. कंपाउंडिंग ब्याज के कारण पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के जरिए आप अपनी जमा की गई रकम को 10 सालों में डबल भी कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करना होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का फायदा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में ही मिलता है. मौजूदा समय में 5 वर्ष के टाइम डिपॉजिट पर 6.70% के हिसाब से ब्याज मिलता है.
जानिए कैसे डबल होंगे पैसे
अगर आप टाइम डिपॉजिट स्कीम (Time Deposit scheme benefits) में पांच साल के लिए 5 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो 6.7 फीसदी के कंपाउंडिंग ब्याज की दर से पांच साल बाद 6,97,033 हो जाएंगे यानी ब्याज के जरिए आपको 1,97,033 रुपए का फायदा मिलेगा. वहीं अगर आप इस रकम को पांच साल के लिए फिर से डिपॉजिट कर देते हैं तो ये 6,97,033 रुपए पांच साल बाद 6.7 फीसदी के कंपाउंडिंग ब्याज की दर से ये अमाउंट 9,71,711 रुपए हो जाएगा, जो 10 लाख के करीब होगा. यानी इस रकम पर आपको 2,74,678 रुपए का ब्याज मिलेगा. इस तरह 10 सालों में आपको 1,97,033+2,74,678 = 4,71,711 रुपए आपको ब्याज के तौर पर मिलेंगे.
इन बातों का रखें विशेष ध्यान
टाइम डिपॉजिट अकाउंट कम से कम 1000 रुपये से खोला जा सकता है. अधिकतम राशि जमा करने की कोई सीमा नहीं है. इसमें सिंगल और ज्वॉइंट अकाउंट दोनों की सुविधा है. अगर उम्र 10 साल से ज्यादा है तो माइनर के नाम से भी अकाउंट खुल जाता है. बालिग होने तक अकाउंट की देखरेख अभिभावक को करनी होती है. 5 साल की अवधि वाले टाइम डिपॉजिट अकाउंट में निवेश की गई राशि पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है. अकाउंट खोलने के साथ और अकाउंट खोलने के बाद भी नॉमिनी को एड किया जा सकता है. टाइम डिपॉजिट होल्डर अगर अपना फंड मैच्योरिटी से पहले वापस लेना चाहता है, तो छह महीने बाद उसे ये सुविधा मिल जाती है.