मालदा: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पिछले साल जुलाई में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. जहां एक भरे बाजार में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया था. जिले के बमोंगोला इलाके में चोर होने के संदेह में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य पर जुर्माना लगाया है. राज्य को मुआवजे के तौर पर 6 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है. 3-3 लाख रुपये का मुआवजा दोनों पीड़ित महिलाओं में बांटने का आदेश दिया गया है. साथ ही कहा गया कि राज्य को जुर्माने का निपटारा अगले छह हफ्ते के भीतर किया जाना चाहिए.
पिछले साल हुई जिले की इस शर्मसार घटना को पुलिस प्रशासन ने दबा दिया था. पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे. जहां पर महिला के कपड़े उतार कर पिटाई की गई थी. उसके पास में ही पुलिस चौकी भी थी. इसके बावजूद पुलिस ने कोई न कार्रवाई करते हुए आरोपियों को बढ़ावा दिया था. जैसे ही इस शर्मसार घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो दोषियों को सख्त सजा देने की मांग भी उठने लगी थी.
महिलाओं को निर्वस्त्र कर बाजार में घुमाया
मालूम हो कि जिस स्थान पर यह घटना घटी थी. वहां हर मंगलवार को बाजार लगता है. उसी बाजार में जेब काटने के संदेह में आक्रोशित भीड़ के एक हिस्से ने दोनों महिलाओं को घेर लिया था. दोनों महिलाओं की जमकर पिटाई की थी. आक्रोशित भीड़ ने महिलाओं को कपड़े उतार कर थप्पड़ मारे. साथ ही जूते-चप्पलों से बुरी तरीके से पीटा था.
बीजेपी ने मुद्दे को उठाया
इसके बाद भी आक्रोशित भीड़ का मन नहीं भरा तो दोनों पीड़ित महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क और बाजार पर घुमाया था. इस शर्मसार घटना के बाद पुलिस ने कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की. सभी आरोपी खुला घूमते रहे थे. इस घटना में बीजेपी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दायर किया था. उसे देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब जाकर राज्य को मुआवजा देने का आदेश दिया है. आयोग ने 3-3 लाख रुपये का मुआवजा दोनों पीड़ितों में बांटने का आदेश दिया है.