US: ट्रंप को ‘सुप्रीम’ राहत, अब लड़ सकेंगे राष्ट्रपति चुनाव

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कैपिटल (संसद परिसर) दंगे के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाबदेह ठहराने संबंधी प्रयासों को खारिज कर दिया और अब ट्रंप का नाम प्राइमरी बैलेट पर दिखाई देगा.

बता दें कि एक कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो के रिपब्लिकन प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सुपर मंगलवार प्राइमरी से एक दिन पहले यह फैसला सुनाया.

निचली अदालत के फैसले को पलटा
न्यायाधीश ने सर्वसम्मति से निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया कि ट्रंप को छह जनवरी, 2021, कैपिटल दंगा मामले में उनकी कथित भूमिका के कारण 14 वें संशोधन के तहत सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
कोलोराडो के हाईकोर्ट ने अपनी तरह के पहले फैसले में कहा था कि प्रावधान, धारा 3, ट्रंप पर लागू की जा सकती है. इससे पहले किसी भी कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर धारा 3 लागू नहीं की थी. कोलोराडो, मेन और इलिनोइस में ट्रंप का नाम मतपत्रों से बाहर कर दिया गया था, लेकिन तीनों फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था. पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के वकीलों ने दलील दी कि छह जनवरी का दंगा विद्रोह नहीं था और अगर ऐसा था भी, तो ट्रंप दंगाइयों में शामिल नहीं हुए थे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *