नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की योजना को अधिसूचित किया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार इस योजना (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार योजना, 2025) के अंतर्गत पीड़ित को दुर्घटना की डेट से सात दिनों तक किसी भी डेडिकेटेड अस्पताल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के कैशलैस इलाज का अधिकार होगा।
जानें किसे मिलेगा कैश्लेश इलाज
अधिसूचना में कहा गया है, “किसी भी सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस उपचार का हकदार होगा।” यह योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गयी है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी में घोषणा की थी कि सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक संशोधित योजना लाएगी। कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ समन्वय करेगा। मंगलवार की अधिसूचना के अनुसार इस योजना के तहत डेडिकेटेड अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में इलाज केवल रेफर के उद्देश्य से किया जाएगा और यह दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगा।
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7 दिन तक होगा इलाज
सरकार की इस स्कीम का जनता को बहुत फायदा होगा। हालांकि यह स्कीम सिर्फ मोटर वाहन से होने वाले हादसों पर ही लागू है। अगर हादसा किसी और वजह से हुआ है तो उसका लाभ पीड़ित को नहीं मिलेगा। इस स्कीम के अनुसार 7 दिन से अधिक अगर आपका इलाज चलता है, तो उसके लिए आपको अपने पास से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यानी हादसे के 7 दिन के अंदर तक जो भी इलाज होगा, वह कैशलेस होगा।