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भाजपा उम्मीदवार कमली भट्ट के खिलाफ कोर्ट की शरण लेंगे विकेश नेगी

Frontier Desk by Frontier Desk
03/01/25
in देहरादून
भाजपा उम्मीदवार कमली भट्ट के खिलाफ कोर्ट की शरण लेंगे विकेश नेगी

आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी|

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देहरादून। दून नगर निगम के वार्ड 48 से भाजपा की पार्षद उम्मीदवार कमली भट्ट के निर्वाचन अधिकारी ने क्लीन चिट दे दी है। कमली भट्ट के नामांकन पर आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने आपत्ति जतायी थी कि उन्होंने तथ्यों को छिपाया है। एडवोकेट नेगी ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि कमली भट्ट का घर अतिक्रमण की जद में है तो ऐसे में उनका नामांकन रद्द करने योग्य है।

निर्वाचन अधिकारी ने कमली भट्ट द्वारा हाउस टैक्स की रसीद दिये जाने पर रिटर्निंग आफिसर ने उनको चुनाव लड़ने के योग्य पाया है। उधर, नामांकन निरस्त न होने पर एडवोकेट नेगी ने कहा कि कमली भट्ट की हाउस टैक्स की रसीद को जायज नहीं माना जा सकता है। नगर निगम की हाउस टैक्स की रसीद में स्पष्ट लिखा होता है कि रसीद का आधार मालिकाना हक नहीं है। उन्होने कहा कि मामले को लेकर अब वह अदालत की शरण लेंगे।

गौरतलब है कि आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने कल इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका तर्क था कि कमली भट्ट का निवास स्थान जिस भगत सिंह कालोनी में है, वह जमीन अतिक्रमण की है। ऐसे में निगम की धारा 13 घ के तहत वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। इसके अलावा शिकायत में एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि 2018 में कमली भट्ट ने चुनाव आयोग को जो संपत्ति का विवरण दिया है उसमें साझीदार में 376 वर्ग मीटर की भूमि का उल्लेख छिपा दिया था। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था।

कमली भट्ट पार्षद रहते हुए एक अन्य सरकारी भूमि भी पद का दुरुपयोग करते हुए 23 मार्च 2023 को बेच दी थी। एडवोकेट नेगी का आरोप है कि कमली भट्ट ने अपना जो पता दर्शाया हुआ है कि वह नगर निगम की भूमि पर है और नगर निगम की धारा 13 घ का उल्लंघन है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है तो वह निगम का सदस्य नहीं बन सकता है।

इसके अलावा विकेश नेगी ने कमली भट्ट के खिलाफ अदालत में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एक वाद भी दायर किया है। इस मामले की सुनवाई चल रही है। इसकी जांच विजिलेंस भी कर रही है। एडवोकेट विकेश नेगी का कहना है कि कमली भट्ट ने पार्षद के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अदालत की शरण में जाएंगे।

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