बिहार में अब कोरोना वायरस अपना पैर पसार रही है। राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीज अब 175 के पार पहुंच गए हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को महामारी कानून के तहत दंडित करने का प्रावधान भी है जिसमें जेल और आर्थिक दंड दोनों शामिल है। सरकार ने महामारी एक्ट में किए गए प्रावधानों के मुताबिक इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
महामारी रेगुलेशन एक्ट को लेकर गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले में वृद्धि हुई है। महामारी में मास्क बेहद आवश्यक है, लेकिन लोग इसका लगातार उल्लंघन कर रहे है, जबकि मास्क से काफी हद तक कोरोना से बचाव हो सकता है। सरकार ने आदेश में कहा है कि एन-95 मास्क कोरोना की जांच में लगे डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवश्यक हैं। लोग इसके लिए दो परत में कपड़े से बने मास्क भी प्रयोग कर सकते हैं। सरकार ने आदेश के पालन की जिम्मेदारी सभी डीएम , एसपी और सिविल सर्जन को दी है।