नई दिल्ली: अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश से अवैध अप्रवासियों को देश से निकालना शुरू कर दिया है. अमेरिका ने अपने सैन्य विमान सी-17 से 104 भारतीय अप्रवासियों को भी वापस भारत भेजा है. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों पर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या ये अप्रवासी दोबारा अमेरिका जा पाएंगे या नहीं?
साल 2009 से अब तक अमेरिका 15,668 भारतीयों को वापस भारत भेजा जा चुका है. अवैध तौर पर विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों को वापस लेना सरकार का दायित्व है.
अमेरिका जाने के तरीके की होगी जांच
इसके बावजूद इन लोगों के अमेरिका जाने के तरीकों की जांच जरूर होगी. इसके अलावा यह जांच भी की जाएगी कि कहीं भारत में कोई अपराध कर तो इनमें से कोई अवैध तरीके से अमेरिका नहीं भाग गया था. माना जा रहा है कि इनमें से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो भारत से अमेरिका वैध टूरिस्ट वीजा लेकर गए हों. फिर वहां अवैध रूप से रहने लगे हों. यह भी संभव है कि किसी मानव तस्करी गैंग के जरिए अमेरिका में प्रवेश किया हो.
अगर ऐसा होता है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है. विदेश मंत्री ने संसद में दिए बयान में यह भी कहा है कि अवैध ढंग से विदेश भेजने वालों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
इस तरह हो सकती है कार्रवाई
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि किसी अप्रवासी ने अगर डंकी रूट के जरिए अमेरिका तक पहुंचने के लिए पैसा दिया होगा तो उस पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्रवाई कर सकता है. इसके अलावा पासपोर्ट में हेराफेरी का मामला पाया गया तो नागरिकता अधिनियम-1955 और पासपोर्ट अधिनियम-1967 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
ऐसे ही भारतीय सीमा अवैध रूप से पार करने वालों के खिलाफ इमिग्रेशन अधिनियम-1983 के तहत कार्रवाई की जाएगी. भारत से जाने के बाद अगर कोई अवैध रूप से संपत्ति देश से ले गया होगा तो सीमा शुल्क अधिनियम-1962 के तहत कार्रवाई संभव है.
कानून के जानकारों का कहना है कि अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों पर वैसे तो भारत में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. इन्होंने भारत के बजाय अमेरिका के कानून तोड़े हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा है कि अमेरिका की ओर से निर्वासन की प्रक्रिया नई नहीं है. साल 2009 से अब तक 15,668 भारतीयों को वापस भारत भेजा जा चुका है. अवैध तौर पर विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों को वापस लेना सरकार का दायित्व है.