नई दिल्ली: डिजिटल पेमेंट ( Digital Payment) के बढ़ते क्रेज के साथ कई बार गलतियां भी हो जाती है। कई बार नंबर डालने में हुई गलती के कारण गलत अकाउंट में पैसा चला जाता है या फिर जल्दीबाजी में गलत कोड स्कैन कर लेते हैं और गलती से पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है। यूपीआई ( UPI) के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त अगर गलती से आपका पेमेंट किसी और अकाउंट में चला जाए तो आपके पास मौका होता है उसे वापस पाने का, लेकिन जानकारी के अभाव में हम ऐसा करने से चूक जाते हैं। आइए हम आपको आज उस प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से आप गलत अकाउंट में गए अपने पैसे का वापस पा सकते हैं।
क्या करें अगर गलत अकाउंट में चला जाए पैसा?
UPI से पैसा भेजते वक्त अगर गलती से पैसा गलत अकाउंट में चला जाए तो घबराए नहीं । आप कुछ स्टेप को फॉलो करके आसानी से उस पैसे का रिफंड हासिल कर सकते हैं। अक्सर हम यहीं सोचते हैं कि अगर पैसा किसी गलत अकाउंट में चला गया तो उसे पाने का कोई तरीका नहीं है, केवल इसके कि जिसके अकाउंट में पैसा गया उससे अनुरोध करें कि वो आपका पैसा रिफंड कर दें । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है तो आपको सबसे पहले संबंधित बैंक और आरबीआई की वेबसाइट पर इसकी शिकायत करनी चाहिए। वहीं जब इसके बारे में हमने साइबर एक्सपर्ट प्रिया सांखला से बात की, तो उन्होंने कहा कि जिस खाते में आपने गलती से पैसा ट्रांसफर किया हैं उसकी जानकारी देते हुए यूपीआई ऐप के कस्टमर सपोर्ट या बैंक को इसकी जानकारी दें। अगर फंड रिसीव करने वाले व्यक्ति ने पैसा विड्रॉल नहीं किया है तो वो फंड आपको रिवर्ट होकर वापस मिल जाएगा। अगर उसने पैसे निकाल लिए हैं तो फिर आपको अपनी शिकायत आरबीआई और NPCI में दर्ज करवा लेनी चाहिए।
UPI से दूसरे खाते में चला जाए पैसा तो क्या करें?
UPI से पेमेंट करते वक्त अगर गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा चला जाए तो इसे रिफंड पाने के लिए सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाए। पेटीएम ( Paytm), गूगलपे ( GPay) या फोनपे ( PhonePe) से पेमेंट करते वक्त अगर ये गलती हो जाए तो सबसे पहले ऐप के असिस्टेंस सेक्शन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। इस स्टेप को पूरा करने के बाद इसकी जानकारी अपने बैंक को भी दें। बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके या नेटबैंकिंग या फिर ब्रांच जाकर इसकी शिकायत अपने बैंक में भी दर्ज करवाए। पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ये मैसेज आपके काम आ सकता है।
रिजर्व बैंक ने बनाया है नियम
यूपीआई के जरिए गलत अकाउंट में पैसा जाने पर आपको आरबीआई ( RBI) की वेबसाइट पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके लिए आरबीआई की वेबसाइट के bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड करवाना होगा। शिकायत में आपको पूरी जानकारी देनी होगी। जिस अकाउंट में गलती से पैसा चला गया है, उसकी डिटेल साझा करनी होगी। जिस व्यक्ति के खाते में आपने पैसा ट्रांसफंर कर दिया है, अगर वो आपके पैसे रिफंड नहीं करता है तो आप उसके व्यक्ति के खिलाफ NPCI में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप NPCLकी वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। NPCI की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर Dispute Redressal Mechanism पर जाना होगा। वहां जाकर आपको ट्रांजैक्शन टैब में एक्सपैंड पर जाकर शिकायत की पूरी डिटेल भरनी होगी।