नई दिल्ली: भारतीय किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसी ही एक योजना किसान समृद्धि योजना भी है जो झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को फसल की सिंचाई के लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। किसान समृद्धि योजना क्या है, इसका लाभ कौन उठा सकता है और योजना में आवेदन के लिए क्या करना होगा, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम यहां देने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या है किसान समृद्धि योजना?
जैसा कि हमने ऊपर बताया कि किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सहायता प्रदान की जाती है। किसान समृद्धि योजना के तहत झारखंड की राज्य सरकार द्वारा सोलर सिंचाई उपकरण किसानों को दिए जाते हैं। इन उपकरणों की मदद से किसान फसल की सिंचाई बिना अतिरिक्त खर्चों की चिंता किये बिना कर सकते हैं। आइये जानते हैं कि इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता संबंधित नियम क्या हैं।
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
जैसा कि हमने बताया कि यह योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता संबंधित पहला नियम निवास स्थल से संबंधित है। केवल झारखंड में रहने वाले किसानों को ही इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास खेती योग्य अपनी जमीन होनी चाहिए। पात्रता की अन्य शर्तों के साथ ही किसानों के पास सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को लगाने के लिए पर्याप्त जगह और संसाधन भी होने चाहिए, केवल तभी वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
किसान समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसान समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://ksy.jharkhand.gov.in/ पर जाना होगा। योजना में आवेदन करने वाले किसान के राशन कार्ड और आधार कार्ड का ई-KYC होगा। इसके बाद ही किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 2 हॉर्सपवार मोटर वाले सिंचाई उपकरण के साथ-साथ 5 हॉर्सपावर मोटर वाला सिंचाई उपकरण भी दिया जाता है।